बहुचर्चित् दुकानों की नीलामी निविदा हुई स्थगित…

पुसौर।विदित हो कि नगर पंचायत पुसौर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से दुकान की नीलामी हेतु सूचना इस आशय की समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई है कि नगर पंचायत पुसौर द्वारा पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पास निर्मित दुकानों की आम नीलामी नगर पंचायत कार्यालय पुसौर में की जानी है जिसमें कई आरक्षित और अनारक्षित दुकानें सम्मिलित हैं।
दुकानों के आवंटन के संबंध में यह शर्त लगाई है कि आवेदनकर्ता अर्थात बोलीकर्ता को नगर पंचायत पुसौर क्षेत्र अंतर्गत निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तब इस शर्त के विधि विरुद्ध होने से एवं नियमों के विरुद्ध होने से आवेदिका कुमारी संदीपा तिर्की के द्वारा अधिवक्ता श्री राजीव कालिया के माध्यम से कलेक्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 323 छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि बोलीकर्ता का नगर पंचायत पुसौर क्षेत्र अंतर्गत निवासी होना अनिवार्य होने वाली शर्त जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
क्या है नियम …
ऐसा शर्त विधि विरुद्ध एवं नियमों के विपरीत है उक्त शर्त से बोली सीमित हो जाएगी शर्त के अनुसार केवल पुसौर नगर पंचायत क्षेत्र के ही व्यक्तियों के द्वारा बोली लगाया जाना संभव होगा।
प्रतिस्पर्धा की कमी होगी, रायगढ जिला के अन्य व्यक्तियों द्वारा बोली नहीं लगाई जा सकेगी व्यापक रूप से बोली नहीं लगने से विभाग को उच्चतम राजस्व प्राप्त नहीं हो पाएगा, विभाग के राजस्व को क्षति पहुंचेगी इसलिए यह शर्त विलोपित किया जाना चाहिए।
जिस पर न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़
के द्वारा निर्मित दुकानों की नीलामी आगामी सुनवाई तक के लिए निविदा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
इस प्रकार न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के स्थगन आदेश की प्रभावशीलता में दुकानों की नीलामी निविदा कार्यवाही स्थगित हो गई है…
ज्ञात हो कि मुख्य मार्ग में अधिकांश दुकानें अनारक्षित वर्ग की श्रेणी की हैं और मुख्य मार्ग में एक भी दुकान है अनुसूचित जनजाति वर्ग की नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की दुकानों को मुख्य मार्ग के पीछे वाली सड़क पर निर्मित की गई है जो कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धात्मक रूप में कमजोर प्रतीत हो रही है क्योंकि सभी व्यक्ति चाहेंगे कि उनको मुख्य मार्ग में दुकानें मिले आरक्षित वर्गों के हितों में मुख्य मार्ग में निर्मित दुकानों में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अब देखना है कि भविष्य में सभी वर्गों के हितों की समानता के लिये एवं जिले के निवासियों के लिए नगर पंचायत पुसौर क्या कदम उठाती है इस मामले पर अब लोगों की नजरें टिकी हुई है?।
देखें न्ययालय की आदेश की प्रति :-





