बड़ी खबर : पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण पर छ.ग. हाईकोर्ट की रोक, राज्य शासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण मामले पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने अंतरजिला स्थानांतरण पर अंतरिम तौर पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार राज्य भर में पटवारियों का अंतरजिला स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। जिनमे राजनांदगांव में पटवारी के पद पर पदस्थ सनद कुमार विश्वास को अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 30.09.2022 के द्वारा कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला राजनांदगांव से कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, मोहला-मानपुर – अम्बागढ़ चौकी में स्थान्तरित कर दिया था।
इसके विरूद्ध उन्होंने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के एकल बेंच में हुई।अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा पेश की गई याचिका में कोर्ट को बताया गया कि पटवारियों का पद जिला संवर्ग का होने के कारण और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 104 में जिले के कलेक्टर को पटवारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है।
इसी के साथ उन पटवारियों की वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर बनती है। अतः यदि उनका अंतरजिला स्थानातरण किया जाता है तो उनकी वरिष्ठता भी प्रभावित होगी। याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त तर्कों और अन्य आधारों को देखते हुए, माननीय हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो हफ़्तों में जवाब माँगा है और अंतरिम तौर पर याचिकाकर्ताओं जिसमे सनद कुमार विश्वास और अन्य को राहत देते हुए उनके अंतरजिला स्थानांतरण पर रोक लगाया है,मामले में अगली सुनवाई नवंबर माह के दूसरे हफ्ते में होगी।