जशपुर बगीचा।चौकी पण्डरापाठ क्षेत्र की 29 वर्षीय विवाहिता महिला ने दिनांक 03.12.2024 को चौकी पण्डरापाठ में परिजनों के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके साथ दिनांक 02.12.2024 की रात्रि लगभग 11 बजे ईष्वर उर्फ पंडित घांसी ने दुष्कर्म किया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी पण्डरापाठ द्वारा तत्काल सूचना दिनांक 03.12. 2024 को ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता की मुलाहिजा कराकर तत्परतापूर्वक आरोपी ईष्वर उर्फ पंडित घांसी उम्र 27 साल निवासी पण्डरापाठ को दिनांक 04.12. 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।
आवेदक द्वारा जो शिकायत दिया गया है उस दिनांक को FIR करने के लिये पैसा की मांग किया गया है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है। चौकी प्रभारी द्वारा दिनांक 03.12. 2024 को ही थाना प्रभारी बगीचा के सामंजस्य से FIR दर्ज कर, पीड़िता का मेडिकल उपरांत विवेचना में लिया गया है। अगर FIR और गिरफ्तारी में विलंब होती तो आवेदक के आरोप की सत्यता प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता।
किराये के वाहन से बगीचा से जशपुर आना सूचना दिनांक को ही चौकी पण्डरापाठ द्वारा ब्लैकमेल के एक आरोपी को चंडीगढ़ (पंजाब) से लाया गया था, उक्त आरोपी को शासकीय वाहन से न्यायालय पेश करने हेतु ले जाया गया। चौकी प्रभारी द्वारा प्रार्थिया एवं परिजनों को बस से आने-जाने हेतु व्यवस्था कर दिया गया था, पर वे चौकी प्रभारी की बात न मानकर स्वयं वाहन की व्यवस्था कर जशपुर गये।
आवेदक के द्वारा धारा 376 की जगह धारा 64 बी.एन.एस. लगाने पर चौकी प्रभारी पण्डरापाठ से वाद-विवाद किया गया, और कहा गया कि आपने 376 की जगह 64 लगाकर धारा कम किया गया। चौकी प्रभारी द्वारा आवेदक को समझाया गया कि नये कानून में परिवर्तन हुआ है इसलिये बी.एन.एस. की धारा 64 लगाया गया है, फिर भी वह नहीं माना और बोला कि- ”मैं बड़े अधिकारियों से तुम्हारा शिकायत करूंगा।”
फिर भी न्याय के सिद्धांत के तहत् आवेदक की शिकायत को सूक्ष्मता से जाॅंच करने हेतु एसडीओपी बगीचा को जाॅंच हेतु सौंपा गया है।
पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि:- आवेदक की शिकायत मेरे समक्ष में प्राप्त हुई है। घटना दिनांक से ही उक्त संवेदनशील प्रकरण मेरे संज्ञान में थी। मेरे निर्देश पर ही चौकी प्रभारी पण्डरापाठ एवं थाना प्रभारी बगीचा द्वारा तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया आरोप बेबुनियाद पाया गया है न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जाॅंच एसडीओपी बगीचा से कराई जा रही है, अनियमितता पाई जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
आवेदक द्वारा किसी के बहकावे में आकर उक्त शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध घटित अपराधों पर जशपुर पुलिस सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अत्यंत संवदेनशीलता के साथ कार्य कर रही है।