पासपोर्ट आवेदकों को मिली बड़ी राहत: पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान..पढ़े क्या है नियम
नई दिल्ली।अगर आप पासपोर्ट (Passport) बनवाने जा रहे हैं और इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस (Verification Process) को लेकर फिक्रमंद हैं. तो फिर ये खबर आपके लिए हैं. दरअसल, अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पासपोर्ट आवेदक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) का ये ऐलान निश्चित तौर पर पासपोर्ट आवेदकों (Passport Applicants) के लिए राहत भरी खबर है. इस काम के लिए अब परेशान नहीं होना होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिल गई है. हालांकि, यह सुविधा 28 सितंबर यानी बुधवार से शुरू होगी. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के लिए आवेदक सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें पासपोर्ट जारी करने के प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन का काम सबसे ज्यादा समय लेने वाला होता है. विदेश मंत्रालय, जो पासपोर्ट जारी करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री है, ने आवेदकों को होने वाली समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया है. पुलिस वेरिफिकेशन में स्थानीय पुलिस के जरिए सत्यापन कराया जाता है इसके बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
बीते कुछ समय में PCC की मांग में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी बयान में कहा कि पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की मांग में काफी बढ़ोतरी होने के चलते देश में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पीसीसी के लिए आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया गया है, यह सुविधा 28 सितंबर से शुरू हो रही है।
इससे सर्टिफिकेट के लिए पहले से अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकेगा.पासपोर्ट आवेदकों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है.हालांकि, आवासीय स्थिति, रोजगार या लॉन्ग टर्म वीजा और इमिग्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो इसकी जरूरत होती है, जबकि टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने वाले लोगों को यह सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है. विदेश मंत्रालय के इस फैसले से पासपोर्ट आवेदकों को राहत मिलेगी और लंबे प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा. इससे विदेश में रोजगार करने की आस रखने वाले भारतीय नागरिकों को तो फायदा होगा ही, बल्कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अन्य मांगों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।