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Cg News : ट्रांसफर-पोस्टिंग के बाद ज्वाॅइनिंग नहीं देने वाले कर्मचारियो-अधिकारियों पर अब होगी कार्रवाई…

सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे ही कर्मचारियों के लिए जॉइनिंग की अंतिम तरीख तय की हैं। जेएडी ने विभाग के सभी सचिवों को पत्र लिखकर 13 जनवरी 2026 तक पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा है।

जॉइनिंग डेट पर अगर कर्मचारी-अधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीचे पढ़ें जारी पत्र में क्या कुछ लिखा हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर-पोस्टिंग के बाद भी पदस्थापना स्थान पर जॉइनिंग नहीं देने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ सरकार अब कार्रवाई की तैयारी में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे ही कर्मचारियों के लिए जॉइनिंग की अंतिम तरीख तय की हैं। जेएडी ने विभाग के सभी सचिवों को पत्र लिखकर 13 जनवरी 2026 तक पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा है।

1- जॉइनिंग डेट पर अगर कर्मचारी-अधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीचे पढ़ें जारी पत्र में क्या कुछ लिखा हैं।

2- प्रदेश के शासकीय सेवकों के पदस्थापना/स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने संबंध में संदर्भित परिपत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है (प्रति संलग्न)। राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाया गया है कि, कतिपय विभागों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जिलों में संचालित जनहित योजनाएं प्रभावित हो रही है।

3- अतएव संदर्भित परिपत्र का कड़ाई से पालन करते हुये ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो स्थानांतरण पश्चात अभी तक नवीन पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण नहीं किये है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए व निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 13 जनवरी, 2026 तक अनिवार्यतः रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लें। इन निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

4- तथापि, अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्यमुक्त न किया जाए, जब तक कि उसका एवजीदार कार्यभार ग्रहण न कर ले।

5 – ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों का माह जनवरी, 2026 का वेतन उनके नवीन पदस्थापना स्थल से ही आहरित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारी/कर्मचारी का पुराना पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण किया जाता है, तो उक्त आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाये।

6- ऐसे प्रकरण जिनमे स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन हो अथवा जहाँ न्यायालय द्वारा नियत समय सीमा मे निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हों, मे यथास्थिति स्थगन रिक्त कराने अथवा अन्य सम्यक निराकरण भी सुनिश्चित किया जाये।

7- अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार अनुसार कार्रवाई करते हुए अद्यतन जानकारी इस विभाग को दिनांक 15 जनवरी, 2026, सायं 5.00 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग के मेल आईडी cg-gad-6@cg.gov.in में उपलब्ध कराई जाए।Transfer News

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