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CG News: 4 लाख की चेक ठगी का आरोप, शिक्षक ने दर्ज कराई शिकायत…

प्रथम चेक को 20 दिसंबर को एसबीआई में जमा किया गया, जो 23 दिसंबर को “अपर्याप्त राशि” के आधार पर अस्वीकृत हो गया। वही चेक दोबारा 26 दिसंबर को भी बाउंस हुआ…

रायगढ़। जिले में ठगी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षक ने स्थानीय युवा नेता पर 4.25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में प्रार्थी ने थाना लैलूंगा में लिखित शिकायत दर्ज कर पुलिस कार्रवाई की मांग की है।

शिक्षक ने दावा किया है कि आरोपी ने उन्हें जानबूझकर अपने बैंक खाते में रकम न रखते हुए दो पोस्ट डेटेड चेक सौंपे। प्रार्थी के अनुसार, यह धोखाधड़ी पूर्व नियोजित थी और विश्वास में लेकर की गई।

शिकायत में बताया गया है कि 21 नवंबर 2024 को आरोपी ने HDFC बैंक, शाखा लैलूंगा के खाते से दो चेक सौंपे थे, जो बाद में बाउंस हो गए।

प्रथम चेक को 20 दिसंबर को एसबीआई में जमा किया गया, जो 23 दिसंबर को “अपर्याप्त राशि” के आधार पर अस्वीकृत हो गया। वही चेक दोबारा 26 दिसंबर को भी बाउंस हुआ।

दूसरा चेक 14 जनवरी को जमा किया गया था, लेकिन वह भी अगले दिन 15 जनवरी को खारिज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में तीन बार बैंक द्वारा दिए गए अस्वीकृति पत्र अली अहमद ने शिकायत के साथ सबूत के तौर पर संलग्न किए हैं।

शिकायतकर्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश शासन (2013) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 318 (पूर्व में IPC की धारा 420) के अंतर्गत तत्काल अपराध दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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