
रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला केस में एसीबी की एफआईआर को चुनौती देते हुए पूर्व आई ए एस निरंजन दास और कारोबारी विधु गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है,इसमें एसीबी की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई है,चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दूसरी याचिकाओं के साथ होगी,बता दें कि शराब घोटाले में फंसे अनवर ढेबर और यश टुटेजा की दो याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं।
अब इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी,दरअसल, ईडी ने प्रदेश में कथित शराब स्कैम की जांच की थी, जिसमें होलाग्राम निर्माता कंपनी से मिलकर शराब कारोबारियों से अवैध वसूली करने का खुलासा किया था,शराब घोटाले में अफसर और नेताओं की भी मिलीभगत है। ईडी ने प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले में एसीबी में केस दर्ज कराया है।
आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास और होलोग्राम निर्माता कंपनी से संबंध रखने वाले विधु गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिका में ये तर्क दिया गया है कि ईडी की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है,इसके बाद भी ईडी ने इसे आधार बनाकर एसीबी में केस दर्ज कराया है, इसलिए एसीबी की एफआईआर को विधिक आधिकारिता नहीं है,जिसे खारिज किया जाए।