
जशपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, विशेष न्यायालय ने रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाए गए श्रम इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे को तीन साल के कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 2019 में 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।श्रम इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे, जो जशपुर में पदस्थ थे, के खिलाफ यह कार्रवाई शिकायतकर्ता रमेश कुमार यादव की शिकायत पर हुई थी।
रमेश कुमार यादव की संस्था ने प्रशिक्षण कार्य पूरा कराने के बाद श्रम विभाग से 6,37,000 के बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किए थे।




