शहर

बहुचर्चित धोखाधड़ी के अपराध में अग्रिम ज़मानत स्वीकृत…

निष्पक्ष’रायगढ़ की कलम_✍
(सैय्यद अमीर)
29/04/2022

रायगढ़।अतरमुड़ा स्थित आवासीय कॉलोनी के प्लॉट को बिक्री करने का करार महादेव प्रसाद अग्रवाल उनके पुत्र धर्मेंद्र अग्रवाल उनकी बहू पिंकी अग्रवाल के द्वारा प्रार्थी अवधराम पटेल के साथ किया गया था। इन्होंने ने उक्त प्लॉट का अपने मालिकाना हक होना बताया था उपरोक्त लोगों की बात में आकर प्रार्थी ने 795000/- (सात लाख पंचानवे हज़ार रुपए) का भुगतान इन लोगों को कर दिया गया था बाद में प्रार्थी को पता लगा कि उपरोक्त भूमि इनके नाम पर नहीं है इस आशय की रिपोर्ट प्रार्थी अवधराम पटेल के द्वारा इन लोगों के विरुद्ध थाना चक्रधर नगर में की गई जिसमें थाना चक्रधर नगर पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 10/2022 में धारा 420,34 भारतीय दंड संहिता अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

महादेव प्रसाद अग्रवाल के द्वारा राजीव कालिया अधिवक्ता की मदद से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा महादेव प्रसाद अग्रवाल की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर ली गई है।

उपरोक्त मामला समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत चर्चित रहा महादेव प्रसाद अग्रवाल का कहना है कि उनके सम्मान व प्रतिष्ठा को एवं छवि को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से बीमार ग्रस्त एवं वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध बनावटी व मिथ्या आधारों पर परेशान करने के नियत से झूठा मामला बनाया गया है।

Mcrc (A)

ENGLISH-READ

Anticipatory bail granted in the offense of fraud…

Raigarh: The agreement to sell the plot of residential colony located at Atramuda was done by Mahadev Prasad Agrawal, his son Dharmendra Agrawal, his daughter-in-law Pinky Agrawal with the applicant Avadharam Patel. He had told that the said plot should be his ownership, after coming to the talk of the above people, the applicant had paid 795000 / – (seven lakh ninety five thousand rupees) to these people, later the applicant came to know that the above land was in his name. No, a report to this effect was made against these people by the applicant Avadharam Patel in the police station Chakradhar Nagar, in which the offense number 420,34 of the Indian Penal Code has been registered in the crime number 10/2022 by the police station Chakradhar Nagar.

Mahadev Prasad Aggarwal with the help of Rajiv Kalia advocate submitted an application for anticipatory bail before the Hon’ble High Court, Bilaspur Chhattisgarh, in which the anticipatory bail of Mahadev Prasad Agrawal has been approved by the Hon’ble High Court of Bilaspur Chhattisgarh.

The above matter was very much discussed in newspapers and electronic media. has been made..


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