
छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुन्जे की धर्मपत्नी स्नेहा गिरपुन्जे को अनुकम्पा नियुक्ति देने का फैसला किया है। स्नेहा गिरपुन्जे को डीएसपी पद पर ज्वाइनिंग दी गई है और उन्हें पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थ किया गया है मालूम हो कि सुकमा में ड्यूटी के दौरान आईईडी की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरपुन्जे की शहादत हो गई थी।
जारी आदेश में उल्लेख है कि 9.09.2025 के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति बाबत् जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 की कंडिका-14 को शिथिल करते हुए विशेष प्रकरण के तहत स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व. आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रूपये 56100-177500, वेतन मैट्रिक्स-12) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रखुरी, रायपुर में पदस्थ किया जाता है।
परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार कार्यक्रम अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंको को भी शामिल किया जा सकेगा।पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर अधिकारी की सेवाये समाप्त की जा सकेगी।
उक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अंतर्गत शासित होगी।