छत्तीसगढ़सारंगढ़/ बिलाईगढ़

CG SARANGARH : कलेक्टर ने जिले में लगाया धारा 144

सारंगढ़।कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने आचार संहिता लागू दिनांक से आदेश जारी कर जिले में 144 धारा लागू किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के अन्तर्गत निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा है।

इसके अंतर्गत जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, यल्लम्, बरछा, तलवार, गुप्ती, खूखरी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं,रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा।

आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित, वितरित नहीं करेगा। जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा।

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