
रायगढ़।जिले के अंतर्गत तहसील पुसौर में पदस्थ रहे पटवारी सच्चिदानंद साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिलासपुर द्वारा जारी विभागीय जांच प्रारंभ करने के निर्देश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
न्यायालय ने उत्तरवादी राज्य शासन, सचिव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आयुक्त राजस्व बिलासपुर संभाग, कलेक्टर रायगढ़, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ एवं तहसीलदार पुसौर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।




