जशपुर।कलेक्टर डॉ.रवि मित्तल ने बगीचा तहसील कार्यालय में भृत्य के पद पर पदस्थ कर्मचारी प्रकाश दास महंत के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की है।बताया जा रहा उक्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के तहत किया गया है जिसमें जांच उपरांत प्रकाश दास महंत दोषी पाए गए हैं।
विदित हो कि बगीचा के तहसील कार्यालय में पदस्थ भृत्य प्रकाश दास महंत के विरुद्ध गत दिनों एक पक्षकार के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया था।जिसको संज्ञान में लेते हुवे जशपुर कलेक्टर डॉ.रवि मित्तल ने जांच के आदेश दिए थे।जांच में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के तहत आरोप सही पाए गए जिसके उपरांत कलेक्टर ने निलंबन की कार्यवाही की है।बताया जा रहा प्रकाश दास महंत महीना में कई दिनों तक लगातार कार्यालय से अनुपस्थित भी रहता था और एक बार में ही पूरे माह का हस्ताक्षर उपस्थी पंजी में करता था जांच के दौरान इस बात की भी प्रमाण जांच समिति को मिला है।जिसके आधार पर कलेक्टर ने यह कार्यवाही की है।निलंबन अवधि के दौरान प्रकाश दास महंत को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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