छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 3 नंदन राम को किया निलंबित..

जशपुर नगर ।कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने तहसीलदार जशपुर के प्रतिवेदन अनुसार नंदन राम (सहायक ग्रेड-3) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। तहसील कार्यालय जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर 2022 से दिनांक 3 दिसंबर 2023 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। नंदन राम(सहायक ग्रेड-3) को कार्यालय कलेक्टर जिला नजारात शाखा के जिला नाजिर / 2022-23 जशपुर दिनांक 31 जनवरी 2023 को जिला स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नंदन राम लगातार बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित हैं।

इस प्रकार सहायक ग्रेड-3 नंदन राम द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता किया गया है जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 में दिए गए प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय जशपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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