रायगढ़/लैलूंगा।तहसीलदार लैलूंगा द्वारा हुसैन मोहम्मद आ. सफीद मोहम्मद निवासी लैलूंगा को नोटिस देना पड़ा महंगा उल्टे तहसीलदार लैलूंगा एवं पटवारी को माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 घरघोड़ा के न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने की नौबत आ गई है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि हुसैन मोहम्मद एवं तहसीलदार लैलूंगा के मध्य दिनांक 11/10/ 2023 को हुसैन मोहम्मद के द्वारा बुलेट मोटर साईकल को तहसील कार्यालय के परिसर में लेकर आने के संबंध में विवाद हो गया जिस पर तहसीलदार लैलूंगा के द्वारा थाना लैलूंगा पुलिस को बोलकर हुसैन मोहम्मद के विरुद्ध धारा 151/107- 116 ( अ ) जाप्ता फौजदारी के तहत मिथ्या तथ्यों के आधार पर तंग करने के लिए इस्तगासा प्रस्तुत कराया गया जिसमें हुसैन मोहम्मद को थाना लैलूंगा पुलिस के द्वारा दिनांक 12/10/2023 गिरफ्तार कर कार्यालय तहसीलदार / कार्यपालिक दंडाधिकारी लैलूंगा के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया तब तहसीलदार लैलूंगा के द्वारा हुसैन मोहम्मद को धमकी दी गई कि मुझसे विवाद करने का यह नतीजा है और अब मैं तुम्हें अपने पद का पावर बताता हूं उसके बाद दिनांक 10/11/2023 तहसीलदार लैलूंगा के द्वारा हुसैन मोहम्मद के विरूद्ध झूठा व बनावटी आधारों पर हुसैन मोहम्मद द्वारा किए जा रहे शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण को रोके जाने के संबंध में सुनवाई प्रारंभ कर दी गई जिससे तहसीलदार लैलूंगा एवं पटवारी हल्का नंबर 10 लैलूंगा के विरुद्ध हुसैन मोहम्मद के द्वारा मामला सिविल कोर्ट घरघोड़ा में प्रस्तुत कर दिया गया।
हुसैन मोहम्मद की ओर से पैरवी श्री राजीव कालिया अधिवक्ता के द्वारा की जा रही है। तहसीलदार लैलूंगा के विरुद्ध सिविल कोर्ट घरघोड़ा में मामला प्रस्तुत होने से तहसीलदार लैलूंगा एवं पटवारी हल्का नंबर 10 लैलूंगा की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इस प्रकार निराकरणकर्ता स्वयं पेशियों की सूची में शामिल हो गए हैं और अपने विरुद्ध प्रस्तुत हुए मामले के निराकरण के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।