कहीं आपका भी कट गया वोटर लिस्ट से नाम? तो ऐसे कर सकते हैं शिकायत…
नई दिल्ली।अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया है। अगर ऐसा है तो आप इसकी शिकायत कर समाधान पा सकते हैं।
हमारे पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए और अलग-अलग समय पर पड़ती है। इन्हीं में से एक दस्तावेज है वोटर आईडी कार्ड जिसकी जरूरत आपको वोट डालने के लिए पड़ती है। जैसे, अब दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं तो मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक ऐसे ही अगर आपको मतदान करना है तो इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में होना बेहद जरूरी है।
अगर ऐसा नहीं है या आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है तो आप इसकी शिकायत कर समाधान पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है और आप कहां शिकायत कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं…
ऐसे कर सकते हैं शिकायत:-
पहला स्टेप
अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप इसकी शिकायत करके समाधान पा सकते हैं
ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी एनवीएसपी की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना है
वेबसाट पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे
दूसरा स्टेप
ऐसे में आपको ‘Register Complaint’ या ‘Share Suggestion’ वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है
फिर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको ‘Register Complaint’ पर क्लिक करना है
अब आपको अपना अकाउंट बनाना है और फिर लॉगिन करना है।
इसके बाद आप अपनी शिकायत यहां दर्ज कर सकते हैं।
मतदाता सूची में ऐसे भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम:-
अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है तो आप इसे जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से मिलना होता है
यहां पर आपको फॉर्म 6 भरना होता है और एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होते हैं। इसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है।
वोटर आईडी कार्ड न होने पर इन दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट:-
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप नीचे दी गई सूची में से किसी एक दस्तावेज से मतदान कर सकते हैं। बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हो, क्योंकि ये बेहद जरूरी है…
आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।