छत्तीसगढ़

गृह भाड़ा भत्ता HRA परिगणना के सम्बन्ध में निर्देश जारी

बिलासपुर।कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी , विकास खंड शिक्षा अधिकारी , समस्त आहरण संवितरण अधिकारी एवं सर्व प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा संभाग बिलासपुर को पत्र जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले गृह भाड़ा भत्ता निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है। संभाग में गृहभाड़ा की गणना वर्तमान में 6 वे वेतनमान के अंतिम मूलवेतन के आधार पर किया जा रहा है।

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुरद्वारा जारी आदेशानुसार एवं छ. ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ – 03 – 27 / 2022 / गृह दो नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.07.2022 द्वारा दी गई अभिमत अनुसार एवं वित्त निर्देश 19/2017 दिनांक 19.05.2017 की कंडिका – 15 अनुसार गृहभाड़ा भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले की वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे अर्थात पूर्व वेतन संरचना (छठवें वेतनमान ) में वेतन निर्धारण व वेतनवृद्धि परिगणित कर प्राप्त मूलवेतन के आधार पर देय होंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के अंतिम मूलवेतन पर 7 फ़ीसदी गृहभाड़ा भत्ता प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीँ कर्मचारी संगठन लगातार सातवें वेतनमान पर गृहभाड़ा गणना की मांग करते आ रहे है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के एचआरए में कोई बदलाव नहीं हो रहा , जबकि प्रतिवर्ष छठवें वेतनमान के वार्षिक वेतनवृद्धि के आधार पर हर वर्ष HRA की गणना होनी चाहिए थी। फिलहार 6 वें वेतन मान के अंतिम मूलवेतन पर 7 फ़ीसदी एचआरए दिया जा रहा है।

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