छत्तीसगढ़
आइपीएस रजनेश रहेंगे निलंबित_ हाईकोर्ट

बिलासपुर।प्रदेश के निलंबित आइपीएस रजनेश सिंह को हाई कोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा है। अपने महत्वपूर्ण फैसले में चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की डिवीजन बेंच ने कहा है कि राज्य शासन की ओर से उनके निलंबन आदेश को यूनियन पब्लिक सर्विस के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से उनके पक्ष में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है। राज्य शासन ने फोन टेपिंग सहित अन्य अनियमितता के आरोप में उन्हें 2019 में निलंबित कर दिया था।