छत्तीसगढ़शहर

अब कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस-3 में प्लॉट खरीदना पड़ सकता है भारी… कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस-3 के रास्ते का बहुचर्चित विवाद अब न्यायालय में…


रायगढ़।हमेशा सुर्खियों में रहने वाली कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस 3 का रास्ता कानूनी तथ्यों पर उलझता नजर आ रहा है। शिकायतों के बाद अब मामला न्यायालय के शरण में आ गया है।श्री राजीव कालिया अधिवक्ता के माध्यम से कृष्ण वाटिका कॉलोनी के अध्यक्ष राजेश वर्मा एवं सचिव संजय जैन के द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रायगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है कि कृष्ण वाटिका कॉलोनी के पीछे तरफ केशव टाउनशिप प्रा. लि. रायगढ़ के डायरेक्टर अनिल केडिया एवं पंकज अग्रवाल के द्वारा कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस 3 बनाई जा रही है और भूखंडों को विक्रय किया जा रहा है। बिल्डर्स के द्वारा कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस 3 का रास्ता कृष्ण वाटिका कॉलोनी से जबरन, बिना किसी विधिक अधिकार के कृष्ण वाटिका कॉलोनी के बाउंड्री वॉल को तोड़कर ले जाया जा रहा है। जिससे कृष्ण वाटिका कॉलोनी के निवासियों की सुरक्षा एवं एकांतता प्रभावित हो रही है, वाहनों के ज्यादा चलने से आवागमन बाधित हो रहा है। भविष्य में ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। कृष्ण वाटिका कॉलोनी के निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।जबरन रास्ता ले जाना बिल्डर्स का दोषपूर्ण कार्य है जिसका दुष्प्रभाव लोक न्यूर्सेस के रूप ले रहा है। सड़क कृष्ण वाटिका कॉलोनी के व्यक्तिगत अधिकार व उपयोग की होने से बिल्डर्स को कोई विधिक अधिकार नहीं कि इस कॉलोनी से रास्ता फेस 3 के लिए ले जावे। इस प्रकार कृष्ण वाटिका कॉलोनी के प्रतिनिधियों के द्वारा कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस-3 के लिए ले जाये जा रहे रास्ते को बंद करने के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा केशव टाउनशिप के डायरेक्टर अनिल केडिया एवं पंकज अग्रवाल की उपस्थिति हेतु नोटिस जारी है।


कृष्ण वाटिका फेस-3 (KRISHNA NEXT) प्रारंभ से ही
विवादित रही है, कृष्ण वाटिका कॉलोनी के निवासियों के
द्वारा पूर्व में श्रीमान कलेक्टर महोदय रायगढ़ को इस
आशय का आवेदन पत्र दिया गया है कि आने-जाने के लिए
कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस 3 के लिए रास्ता फेस 1 एवं
फेस 2 से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। कृष्ण वाटिका
फेस 3 के लिए रास्ता फेस 1 एवं 2 कॉलोनी वासियों के द्वारा नहीं दिया जाएगा उक्त कॉलोनी में आने जाने हेतु बिल्डर्स के पास कोई रास्ता नहीं है।

न्यायालय में प्रकरण पेश होने से बिल्डर्स की मुसीबतें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कॉलोनी फेस-3 रास्ते को लेकर पूर्ण रूप से विवादित हो गई है। यदि भविष्य में रास्ता बंद हो जाता है तो फेस-3 के निवासियों को अत्यधिक
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्यों कि नक्शे में कहीं
भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि फेस-3 का रास्ता फेस-1
एवं फेस-2 से होकर गुजरेगा फेस-3 के नगर तथा ग्राम
निवेश कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जारी कॉलोनी विकास हेतु
अनुज्ञा पत्र में इस आशय की यह शर्त उल्लेखित की गई है
कि पहुंच मार्ग संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर
विकास अनुज्ञा अमान्य मानी जाएगी।


यदि फेस-3 के लिए विधिक पूर्ण रास्ता प्राप्त नहीं होता है और फेस-1 एवं फेस-2 के द्वारा रास्ता नहीं दिया जाता है तो फेस-3 के लिए हुए डायवर्सन के भविष्य में निरस्त होने
की भी प्रबल संभावना है।


इस प्रकार फेस-3 के लिए कई विधिक जटिलताएं हैं फेस-3 में भू-खंड खरीदने वाले व्यक्तियों को भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जा सकता है। इस प्रकार फेस-3 के प्लॉट
खरीदने वाले लोग भी परेशान होंगे और मुकदमों का सामना भी करना पड़ सकता है।

अब देखना यह है कि कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस 3 का रास्ता क्या मोड़ लेता है? क्या रास्ता मंजिल तक पहुंचेगा? या मंजिल को ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा।


अध्यक्ष राजेश वर्मा का वक्तव्य है :-

कि फेस-3 के लिए रास्ता विधि पूर्वक नियमानुसार बंद किया जायेगा बिल्डर्स द्वारा गलत ढंग से जबरन बलपूर्वक रास्ता ले जाया जा रहा है।


सचिव संजय जैन का कहना है :-

कि कृष्ण वाटिका कॉलोनी फेस-1 फेस-2 से पृथक एक निजी कॉलोनी है जिसका फेस-1 से कोई लेना- देना नहीं है बिल्डर्स को यह अधिकार नहीं है कि किसी निजी कॉलोनी के रास्ते का उपयोग उनके इच्छा व सहमति के विरुद्ध करें।

विधि के जानकार राजीव कालिया अधिवक्ता का कहना है :-

वरिष्ठ अधिवक्ता :-श्री राजीव कालिया

कि शांतिपूर्ण रास्ते के अभाव में व्यपवर्तन आदेश नगर एवं ग्राम निवेश की अनुज्ञा तथा नगर पालिक निगम के द्वारा दी गई अनुमति विधि विरुद्ध है जिसे चुनौती दी जा सकती।

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