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Raigarh Cg : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ का बड़ा फैसला, आई. सी आई सी. आई बीमा कंपनी को कार की क्षति 9,23,045/- रूपये का भुगतान करना होगा…


रायगढ़।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के द्वारा एक अहम फैसला किया गया कि बिटारा ब्रेजा कार की बीमित राशि 9,23,045/- रूपये शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करे अन्यथा आदेश दिनांक से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदायगी दिनांक तक भुगतान करे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :- 

शिकायतकर्ता झोलफोल्हेम आ. श्री रख्रीस्तोदास की स्वामित्व की विटारा ब्रेजा मारूती कार जिसका पंजीयन कंमाक सी. जी 13 ए. एल. 9564 को दुर्घटना दिनांक 24.05.2021 को राजीव कालिया अधिवक्ता के निवास स्थान परिसर के अन्दर छोटे अतरमुडा रायगढ़ में खड़ा किया गया था जिसमे अज्ञात कारणो से समय लगभग 17:30 ये 18:00 के मध्य शाम को आग लगने से जल कर पूरी तरह नष्ट हो गयी दुर्घटना दिनांक 24.05.2021 को आग के लगते ही आग लगने की सूचना तत्काल नगर सैनिक फायर बिग्रेड विभाग रायगढ़ छ.ग. को दी गई जिसके पश्चात अविलंब फायर बिग्रेड की टीम दमकल सहित उक्त घटनास्थल पर पहुंच कर पानी से आग पर काबू एवं नियंत्रण कर आग को बुझाई गयी उक्त घटना की सूचना थाना चक्रधरनगर रायगढ़ में दिनांक 25.05.2021 समय 12:15 बजे रात्रि को लिखित रूप में दे दी गई है।

शिकायतकर्ता के द्वारा बीमा कंपनी आई. सी आई सी. आई बीमा कंपनी एवं मारूती इश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के स्थानीय कार्यालय सत्या आटो प्राईवेट लिमिटेड से कार के संपूर्ण नुकसान का दावा किया किन्तु कंपनी के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई भी धनराशि की अदायगी नही की गयी।

इसके पश्चात आवेदक के द्वारा अपने अधिवक्ता श्री
ओम प्रकाश मिश्र के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायगढ़ के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष श्री छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यगण श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल के द्वारा आवेदक के पक्ष में और बीमा कंपनी आई. सी आई सी.आई बीमा कंपनी के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित किया गया कि बीमा कंपनी आई. सी आई सी. आई बीमा कंपनी बीमित राशि 9,23,045/ – रूपये शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करे यह भी आदेश दिया गया है कि बीमा कंपनी आवेदक को मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 15,000/- एवं वाद व्यय के रूप में 5,000/-रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करे। अन्यथा संपूर्ण राशि का आदेश दिनांक से 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज अदायगी दिनांक तक देय होगा ।

विदित हो कि शिकायतकर्ता के द्वारा उक्त वाहन के क्लेम हेतु बीमा कंपनी आई. सी आई सी. आई बीमा कंपनी एवं मारूती इश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के स्थानीय कार्यालय सत्या आटो प्राईवेट लिमिटेड एवं इनके प्रमुख कार्यालयो में प्रयास किया गया किन्तु कंपनी के द्वारा शिकायतकर्ता को मात्र आश्वासन ही दिया गया और अंतिम में शिकायतकर्ता को कोई भी धनराशि अदायगी से मना कर दिया गया।

शिकायतकर्ता सेवा निवृत अधिकारी और वरिष्ठ श्रेणी के नागरिक के अन्तर्गत सम्मलित होने के पश्चात भी आई. सी आई सी. आई बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी बीमा के शर्तो का पालन करते हुए बीमा राशि का भुगतान नही किया गया और मारूती इश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के स्थानीय कार्यालय सत्या आटो
प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा क्लेम का आवेदन पत्र देने से भी मना कर दिया गया और पूर्णतः असहयोग किया गया जबकि आई. सी आई सी. आई बीमा कंपनी के द्वारा आवेदक को उच्चतम सेवा का आश्वासन दिया गया था और अपनी पॉलिसी
के प्रमाण पत्र में “निभाये वादे” का उल्लेख किया गया है और जब क्लेम देने की पारी आयी तो कोई भी वादा नही निभाया गया।

इसी प्रकार मारूती इश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के स्थानीय कार्यालय सत्या आटो प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा बीमा करते समय आवेदक से अपने दायित्वो के निवहन का वादा करते हुए कुछ बीमा कंपनीयो का व्याख्यान किया गया और दुर्घटना होने के पश्चात आवेदक के साथ बिना परिणामिक दायित्व का निर्वहन किये बिना औपचारिक आश्वासन मोबाईल के माध्यम से प्रदान कर पूर्णतः असहयोग किया गया।

पूर्व में समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की छायाचित्र
जलती हुई वाहन की पूर्व की फुटेज”
जिला  उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ की आदेश की कॉपी

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