रायगढ़।कृषकों को अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण की योजना का अवश्य लाभ लें।
समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्थशासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट,गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का
लाभ ले सकते हैं।
मुख्य उद्देश्य:- हितग्राहियों के निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों का वृक्षारोपण कर निजी कंपनियों से वापस खरीदी सुनिश्चित कर आय में वृद्धि करना।
हितग्राही :- कृषक,शासकीय,गैर शासकीय, अर्द्धशासकीय, पंचायत, स्वायत्त संस्थान,निजी शिक्षण संस्थान, भूमि अनुबंध धारक एवं निजी ट्रस्ट।
प्रजाति :- 9 – क्लोनल नीलगिरी, टिशू कल्चर बांस, साधारण बांस, कटंग बांस, चंदन, टिशू कल्चर सागौन, साधारण सागौन, ग्राफ्टेड आंवला, मेलिया दुबिया एवं आर्थिक लाभ प्रदाय करने वाली अन्य प्रजाति ।
योजना:- पात्र हितग्राही अगर 05 एकड़ तक की भूमि पर (अधिकतम 5000 पौधे रोपण करता है तो
100 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। अगर 05 एकड़ भूमि से अधिक पर रोपण करता है तो 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
निजी शिक्षण संस्थान निजी ट्रस्ट पंचायती भूमि अनुबंध धारक गैर शासकीय संस्थाए जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते है उनको रोपण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित अंशदान का 50% ही राशि दिया जायेगा शेष राशि संस्थान को स्वयं वाहन करना होगा।
- रोपण का कार्य हितग्राही द्वारा किया जायेगा।
- हितग्राही द्वारा फेंसिंग एवं सिंचाई की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- हितग्राहियों को मांग अनुसार निशुल्क पौधा प्रदाय किया जायेगा।
- द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पौधों का जीवित प्रतिशत अनुसार अनुदान हितग्राही के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- शासन स्तरीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।
- योजना अंतर्गत 06 मॉडल है।
◆ इस योजना से सम्बंधित संपूर्ण एवं ज्यादा जानकारी हेतु आवेदनकर्ता रायगढ़ जिले के रेंज कार्यालय टीवी टावर रोड पर संपर्क कर सकते है।