छत्तीसगढ़शहर

बार-बार सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करना अब पढ़ सकता है भारी ग्राम पंचायत रेगड़ा पर लगा 25.000 / हजार रुपये का जुर्माना…

रायगढ़।यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत रेगड़ा का है जिसमे अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22.03.2021 से अब तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत रेगडा जनपद पंचायत रायगढ़ जिला को आज दिनांक 13/10/2023 को कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में तामिल कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ़ जिला को रजि०डाक से राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर के द्वारा पत्र प्रेषित की गई थी एवं उन्हें मय समर्थित अभिलेखों सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए उक्त ग्राम पंचायत रेगड़ा को पत्र के माध्यम से कहा गया था किंतु अनुपस्थिति होने की दशा एवं बार,बार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की आदेश की अवहेलना करने के कारण आज यह आदेश जारी किया गया , जिसमे अपीलार्थी श्री सैय्यद अमीर नशीरुद्दीन के आवेदन पत्र को संज्ञान में लेकर आज दिनांक 13/10/2023 एन आईसी वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल कलेक्टोरेट रायगढ़ में वर्तमान सचिव को हाल में अनुपस्थिति देखकर व ग्राम पंचायत सचिव रेगड़ा के द्वारा अपीलार्थी को सूचना निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं कराने पर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त के द्वारा सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000/- रूपये की शास्ति आरोपित किया गया।

आपको बता दें की बार-बार सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना से नाराज होकर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेंद्र जायसवाल ने ग्राम पंचायत सचिव रेगड़ा पर 25000 हजार रुपये का अर्थदंड का यह आदेश पारित किया है, वही इस द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1685/2021 के आवेदन पत्र में तय समय सीमा पर प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ़ के द्वारा ग्राम पंचायत रेगड़ा के उपर किसी भी तरह से संचयी रूप से कार्यवाही नही करना पाया गया है एवं आयोग के आदेश की अनदेखी करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई  के लिए आयोग ने पत्र जारी किया है।

इस प्रकरण में अपीलकर्ता श्री अमीर नशीरुद्दीन ने आरटीआई आवेदन पत्र के माध्यम से दिनांक 22/03/ 2021 को जनपद पंचायत के समक्ष लगाया था, आरटीआई आवेदन में रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत रेगड़ा से शौचालय संबंधित जानकारी मांगी गई थी।लेकिन ग्राम पंचायत रेगड़ा के द्वारा आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी जवाब 30 दिन में आवेदनकर्ता को नहीं दिया गया इसके पश्चात आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर मु.का.अ. कार्यालय जनपद पंचायत, रायगढ़,छ.ग. के सामने प्रथम अपील की मांग की जिस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने अपील दिनांक से लेकर अंतिम दिनांक तक,इस मामले में रुचि न लेकर नाही कोई सुनवाई की गई और नाही किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही उक्त ग्राम पंचायत रेगड़ा पर की गई तथा इस प्रकरण में अतिशीघ्र अपीलार्थी को शौचालय सम्बंधित आवेदन पर मांगी एवं चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु कोई भी आदेश ग्राम पंचायत रेगड़ा को प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ़ के द्वारा जारी किया गया।

जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय अपील अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया था जिसमे आज दिनांक 13/10/2023 को एनआईसी कलेक्टोरेट वीडियो कांफ्रेंसिंग हॉल के माध्यम से राज्य सूचना आयोग रायपुर के आयुक्त श्री धनवेंद्र जायसवाल के द्वारा तकरीबन दोपहर 1 : 30 बजे अपीलार्थी के उपस्थिति में संज्ञानात्मक कार्यवाही किया गया एवं 25000/रुपये की शास्ति लगाने का आदेश दिया गया।

आदेश की कॉपी :-

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