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सर्वोच्च न्यायालय : विधानसभा प्रत्याशियों को पूर्व के अपराधिक प्रकरण की जानकारी अखबार और सोशल मीडिया में प्रकाशन करना होगा..

सारंगढ़ /बिलाईगढ़।कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा उनके पहले के अपराधिक प्रकरण के संबंध में पत्र ( क्रमांक 6975, दिनांक 06 नवंबर 2023) जारी किया है। जारी पत्र अनुसार रिटर्निंग आफिसर हैंडबुक के अनुलग्नक-47 अंतर्गत फार्मेट सी-1 से सी-8 तथा फार्मेट CA (सीए) का उल्लेख है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों से अपेक्षा किया है कि पूर्ववर्ती अपराधिक प्रकरण की जानकारी सर्वसाधारण (आमजनों) की जानकारी के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।


जारी पत्र अनुसार कहा गया है कि आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र, जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएव्हीपी या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन संस्था के मानक अनुसार न्यूनतम 75 हजार या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में वितरण हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों की डीएव्हीपी या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन संस्था के मानक अनुसार न्यूनतम 25 हजार वितरण हो, में प्रकाशन की कार्यवाही किया जाना है।


निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा उनके पहले के अपराधिक प्रकरण का प्रथम प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी 04 दिवस के अंदर (02 नंवबर से 06 नवंबर के मध्य) द्वितीय प्रकाशन-7 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवंबर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवंबर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवंबर तक) 2023 किया जाना है।

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