295A
-
छत्तीसगढ़
सारंगढ़:निर्वाचन से जुड़े भ्रामक या असत्य खबर और भड़काउ भाषण पर होगा एफआईआर , आईपीसी की धारा 505,125,153A,153B, 295A,298, 171 C,171 G से आरोपी पर होगा केस दर्ज…
सारंगढ़/बिलाईगढ़।विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है…
Read More »