दिल्ली

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई…

नई दिल्ली।हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया था, जिसे लागू किया जा चुका है. इसे लेकर कुछ जगहों पर विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं, और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं. ये कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद 5 अप्रैल को संसद में बहस के दौरान पारित हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वक्फ संपत्तियों से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को लेकर तीखे सवाल किए. CJI ने स्पष्ट कहा कि अगर इन संपत्तियों को डिनोटिफाई किया गया, तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है. सुनवाई के दौरान CJI ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से पूछा कि आप अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं? SG मेहता ने जवाब दिया कि अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है, तो वक्फ मानी जाएगी. इस पर CJI ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि ये तो पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा. अगर आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करने जा रहे हैं, तो यह एक गंभीर मसला होगा. उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रिवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसले पढ़े हैं, जिनमें वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है. आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसी संपत्तियां फर्जी हैं. इस पर एसजी तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कई मुसलमान वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति दान नहीं करना चाहते, इसलिए वे ट्रस्ट बनाते हैं. वहीं, CJI ने पूछा कि ऐसी कई संपत्तियां हैं जो वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन लंबे समय से उनका धार्मिक उपयोग हो रहा है. आप उन्हें कैसे मान्यता नहीं देंगे?

वक्फ कानून पर आज की सुनवाई पूरी..

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सर्वोच्च न्यायालय कल दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा।

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