छत्तीसगढ़

कारोबारी ने करोड़ों की हेराफेरी,कर अपने ही कंपनी में भाई को दिया धोखा, फर्जी हस्ताक्षर कर शेयर होल्डर पोजिशन से हटाया

रायपुर। राजधानी के कारोबारियों पर करोड़ों रुपये के हेराफेरी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. करोड़ों की कंपनी के मालिक ने अपने घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ 420, 409, 469, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है. इस केस में पुलिस जांच कर रही है. यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है

जानकारी के अनुसार, टैगोर नगर निवासी अभय गोयल (39 वर्ष) ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उमंग गोयल, लक्ष्मी गोयल, अनुज गोयल और रुचिका गोयल ने पारिवारिक कंपनी में गड़बड़ी की. शिकायतकर्ता अभय और उसकी पत्नी इस कंपनी में शेयर होल्डर थे. जनवरी से जुलाई के बीच उमंग ने शिकायतकर्ता की मां के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी के नाम पर 1 करोड़ 31 लाख 39 हजार 5 सौ 29 रूपये लिए. शेयर होल्डर से अभय और उसकी पत्नी को हटा दिया। रकम का खुद इस्तेमाल कर लिया। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

अभय ने शिकायत में कहा कि कथित रूप से कंपनी में कार्यरत बबलू और मेरी माता रानी गोयल के कूटरचित हस्ताक्षर किये गये और उक्त दस्तावेज को ही हमे प्रेषित पत्रों के तामीली का आधार बनाया गया. हमारी माता रानी गोयल हिन्दी में हस्ताक्षर करती है जबकि हमे प्रेषित पत्र की तामीली संबंधी दस्तावेज में उनका अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया गया है. उक्त कूटरचित दस्तावेज का उपयोग कर उमंग गोयल, लक्ष्मी गोयल, अनुज गोयल और उसकी पत्नि रूचिका गोयल ने मुझे और मेरे पिता को कंपनी के डायरेक्टर पद से आवैधानिक रूप से हटा दिया गया और प्रति वर्ष कंपनी के व्यवसाय से मिलने वाले आर्थिक लाभ से भी हमे वंचित किया।

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