जशपुर।स्कूल में शराब के जाम छलकाने वाले प्रधान पाठक को आज डीईओ ने निलंबित कर दिया है।सोसल मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद यह कार्यवाही की गई जबकि ऐसे ही समस्याएं प्रदेश की और कई विद्यालय का रोज का बना हुआ है,फिलहाल यह मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है।
जहां के जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद ने पत्थलगांव विकास खंड के प्राथमिक स्कूल बालमपारा के प्रधान पाठक सखाराम सिदार को निलंबित किया है। जानकारी के अनुसार
सखाराम सिदार शासकीय प्राथमिक शाला बालमपारा एचएम द्वारा 15 फरवरी को स्कूल समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय के टेबल में सिर रखकर छात्र-छात्राओं के सामने सोना, विद्यालय के टेबल में शराब का बोतल, चखना सामग्री रखने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। मामले की जांच हुई तो प्रधान पाठक ने स्वीकार किया गया है कि वे नशे में थे।
संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव सखा राम सिदार, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बालमपारा संकुल खारढ़ोढ़ी, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,विकासखण्ड पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।