छत्तीसगढ़बिलासपुर

पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने एक पद खाली रखने का दिया आदेश…दो हप्ते के भीतर प्रतिवादियों से भी मांगा जवाब

बिलासपुरपुलिस उप निरीक्षिक भर्ती में हाईकोर्ट ने सरकार को एक पद खाली रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है। साथ ही साथ ही हाईकोर्ट ने दो हप्ते के भीतर प्रतिवादियों को जवाब पेश करने को भी कहा है।

रोशनी केरकेट्टा ने अपने वकील शाल्विक तिवारी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका पेश कर फरियाद किया। वकी लने याचिकाकर्ता की तरफ से बताया कि पुलिस उपनिरीक्ष भर्ती आवेदन के समय अविवाहित थी। भर्ती प्रक्रिया के ही दौरान उसकी शादी हो गयी। वर्तमान में वह छह महीने से गर्भवती है।प्रसव की संभावित तारीख नवंबर 2023 के आसपास है।

वकील ने न्यायमूर्ति पी.सैम कोशी के बेंच को बताया कि स्थिति को देखते हुए रोशनी केरकेट्टा ने अधिकारियों से शारीरिक परीक्षण के लिए बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था। लेकिन सकारात्मक संकेत नहीं मिला। हाईकोर्ट से 24 जुलाई 2023 को होने वाले शारीरिक मानक परीक्षण को छह महीने के लिए स्थगित किया जाए। 

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को दो महत्वपूर्ण  कानूनी उदाहरणों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखते हुए शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करने की अनुमति दी थी। जस्टिस पी सैम कोसी ने मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया में सरकार को एक पद रिक्न रखने का निर्देश दिया। साथ ही जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने प्रतिवादियों को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले को 21 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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