छत्तीसगढ़ में साम्प्रदायिक सद्भाव भंग करने वालों की अब खैर नहीं…गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
रायपुर।प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव भंग करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के
गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में उल्लेख है कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट
है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं या उनके
सक्रिय हो जाने की संभावना है। जिला दण्डाधिकारी,जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़,सरगुजा,जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा,कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा,उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा,कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद,मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला मानपुर- अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़ – छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़- बिलाईगढ,मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर (एम.सी.बी.) की
अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में
विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है। अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का.स. 65 ) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर, बिलासपुर,राजनांदगांव,
दुर्ग, रायगढ़,सरगुजा, जशपुर,कोरिया,जांजगीर-चांपा ,कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर ,दंतेवाडा, उत्तर बस्तर कांकेर बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा,बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला मानपुर-अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़,छुईखदान – गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ – चिरमिरी – भरतपुर (एम.सी.बी.) को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उप धारा (2)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे।