छत्तीसगढ़

सरकारी जमीन को स्वयं व दूसरे के नाम करने वाला पटवारी हुआ सस्पेंड

महासमुंद।जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के पटवारी हल्का नम्बर 26 लीलाधर डड़सेना पदीय दायित्वों के प्रति अवचार का दोषी मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच भी संस्थित की गई है।

उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बागबाहरा नियत किया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया हैं। निलंबन आदेश में कहा गया है कि लीलाधर डड़सेना तत्कालीन पटवारी द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 33 कोमाखान (आश्रित ग्राम घोयनाबाहरा, घोयनाबाहरा खुर्द, लुकुपाली, कोमाखान,  भालुचुंवा) एवं पटवारी हल्का नम्बर 35 (आश्रित ग्राम घोयनाबाहरा, घोयनाबाहरा खुर्द, लुकुपाली, कोमाखान, भालुचुंवा, जुनवानी खुर्द) इत्यादि गांवों में मुख्य सड़क से लगे बस्ती से लगे बेसकीमती जमीन शासन से प्राप्त भूमि, आदिवासी भूमि एवं अन्य भूमियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना, बिना रजिस्ट्री के स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर शासन के नियमों को अनदेखी किया गया है। जो कि शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही का घोतक है तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3(1) के विपरीत है।

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