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बड़ी खबर: आदेश का पालन कराने में केलो विहार समिति हुई विफल… आदेश की उड़ी धज्जियां बन रहे धड़ल्ले से अवैध मकानें….


रायगढ़।केलो बिहार कॉलोनी में नियमों व आदेशों का पालन होना कठिन है पूर्व में कई दूकाने व्यवसायिक स्थल के रूप में बनी हुई है और कई व्यक्ति निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक पर मकान निर्माण कर बड़े-बड़े मकान बना लिये है और कईयों ने अपनी भूमि दूसरों को भी स्टॉम्पों में लिखा पढ़ी कर बेच दी है इस प्रकार नियमों की धज्जियां उड़ रही है ।

श्रीमान उप पंजीयक महोदय रायगढ़ के द्वारा दिनांक 04/05/ 2026 को अध्यक्ष केलो बिहार समिति को इस आशय का आदेश दिया गया है कि समिति ऐसे समस्त सदस्यों को जिन्होंने निर्धारित 05 वर्ष की अवधि के पश्चात भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तत्काल कारण बताओं नोटिस जारी करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोष जनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में भूखण्ड आबंटन निरस्तीकरण, भूखण्ड का पुनः अधिग्रहण तथा पुन: आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जावें एवं निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से यथास्थिति बनाये रखते हुये रोक लगाई जावें। उल्लंघन की स्थिति में आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन / नगर निगम के सहयोग से वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आदेश के आते ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुये कुछ लोगों के द्वारा जल्दी-जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । हो रहे निर्माण कार्य को केलो समिति के द्वारा रोकने के लिये कोई प्रभावशाली कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है इस प्रकार श्रीमान उप पंजीयक महोदय रायगढ़ के आदेश की अवहेलना हो रही है जबकि आदेश के अनुसार केलो समिति को तत्काल हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिये कठोर कार्यवाही करते हुये आवश्कतानुसार स्थानीय प्रशासन / नगर निगम के सहयोग से वैधानिक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है किंतु काम रोको आदेश के बाद भी समिति के द्वारा हो रहे निर्माण को सहन किया जा रहा है जिससे समिति के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह निर्मित हो रहा है इससे भविष्य में इस प्रकार के निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यदि इस प्रकार के निर्माण सम्पन्न हो जाते है तो केलो समिति के गठन के उद्देश्य भी विफल हो जायेगें ।

श्रीमान उप पंजीयक महोदय रायगढ़ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से प्रकरण की पैरवी के लिये नियुक्त अधिवक्ता श्री राजीव कालिया से ये पूछे जाने पर क्या कहा जाने…

अधिवक्ता : राजीव कालिया

केलो विहार में रोक के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य हो रहे है इसमें क्या वैधानिक कार्यवाही संभव है इस पर अधिवक्ता श्री राजीव कालिया का कहना है कि निर्माणकर्ता व्यक्ति एवं केलो बिहार समिति के विरूद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है और समिति के विरूद्ध भी आदेश के पालन की विफलता के लिये अन्य वैधानिक कार्यवाही भी प्रारंभ की जा सकती है।

देखें वीडियो :-

आदेश की प्रति^:-

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