
कोरबा।जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ एक सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने 29 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी प्रदीप मिश्रा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
शिकायतकर्ता अमृत बघेल से रिश्वत की रकम लेने के
दौरान ACB की टीम ने यह कार्रवाई की।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि आरोपी कर्मचारी को
न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जेल भेज दिया गया
है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा
(आचरण) नियम, 1965 के विपरीत गंभीर कृत्य मानते
हुए प्रदीप मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया
है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड
शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कटघोरा निर्धारित किया गया
है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की
पात्रता रहेगी।




