
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सामने आया है। थाना जूटमिल क्षेत्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह (34 वर्ष) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू, एफटीएसटी (पॉक्सो) न्यायालय ने दोषसिद्ध कर 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच आरोपी ने 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म किया था। इस गंभीर अपराध पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 290/2024 दर्ज किया गय।
जिसमें आरोपी पर धारा 376(3), 376(2)(ढ), 376(2), 506 (बी) भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ)(ढ), 6 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ।
एसपी दिव्यांग पटेल ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए विवेचना अधिकारियों को ठोस और अखंडनीय साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए थे।
निर्देशों के बाद उप निरीक्षक गिरधारी ने गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण जुटाए। विवेचना अधिकारी की मेहनत और एसपी के मार्गदर्शन से अभियोजन पक्ष को मजबूत आधार मिला।
अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अदालत में इन साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया, जिसके बाद आरोपी अपनी सफाई में कोई तथ्य साबित नहीं कर सका अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।