छत्तीसगढ़

राजधानी में डीजे संचालक पर बड़ी कार्यवाही

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में दरम्यानी रात्रि थाना राखी क्षेत्रांतर्गत नवागांव सेक्टर 28 स्थित ई.डब्ल्यू.एस. कालोनी में विवाह कार्यक्रम के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर डी.जे. संचालक सागर बर्मन पिता टेसूराम बर्मन उम्र 24 साल निवासी ग्राम गोढ़ी सिवनी थाना मंदिर हसौद रायपुर के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 03, 05 के तहत् कार्यवाही कर साउंड सिस्टम को जप्त किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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